जीरो फ्लॉप होने से परेशान चल रहे शाहरुख पर कसा जा सकता है शिकंजा

जीरो फ्लॉप होने से परेशान चल रहे शाहरुख पर कसा जा सकता है शिकंजा

अभिनेता शाहरुख खान के बुरे दिन थम नहीं रहे हैं। फिल्म जीरो फ्लॉप होने से अवसाद में जा चुके शाहरुख पर बेनामी संपत्ति के मामले में शिकंजा कसा जा सकता है। शाहरुख पर बेनामी संपत्ति के प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस आरोप को सहायक प्राधिकरण ने जांच के बाद निरस्त कर दिया था, उसके बाद आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी थी।

शाहरुख खान एक फॉर्म हाउस को लेकर घिरे हैं। आरोप है कि जमीन को खेती के उद्देश्य से खरीदा गया था लेकिन, बाद में फॉर्म हाउस बना दिया गया, जो बेनामी संपत्ति कानून में बदलाव के बाद जांच के घेरे में आ गया। बेनामी संपत्ति कानून वर्ष- 2016 में लाया गया था, इसके दायरे में आने वाले को 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही बेनामी संपत्ति बाजार मूल्य के हिसाब से 25% आर्थिक दंड भी लग सकता है, इस कानून के अंतर्गत लाभ लेने वाले और पहुँचाने वाले, दोनों ही दंडित किये जा सकते हैं।

महाराष्ट्र टेनेसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि कार्य के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शाहरुख ने खेती के लिए जमीन खरीदी थी, जिसे फॉर्म हाउस में परिवर्तित कर दिया गया। आयकर विभाग ने शाहरुख को फायदा लेने वाला व्यक्ति बताया था, अब बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति से संबंधित शाहरुख के विरुद्ध साक्ष्य जुटा लिए हैं।

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