मुकदमों के साथ प्रत्याशियों को देनी होगी 5 वर्ष के रिटर्न की जानकारी

बदायूं जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। जनपद में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान एवं 23 मई को मतगणना होगी। अधिसूचना जारी होते ही चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने कचहरी एवं लालपुल चौराहे पर प्रशासनिक अमले के साथ पहुँचकर विभिन्न दलों की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि को हटवाया। डीएम ने निर्देश दिए कि अगले 24 घंटे के अंदर सरकारी एवं निजी स्थानों पर लगी सभी प्रचार सामग्री हर हाल में हटवा दी जाए।

प्रचार सामग्री हटवाने का दायित्व सभी रिटर्निंग आॅफिसर और स्थानीय निकाय के अधिकारियों को सौंपा गया है। डीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा। डीएम एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में नगर पालिका परिषद बदायूँ की टीम द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि को हटवाया। डीईओ ने कहा कि चुनाव सम्बंधी कार्याें में किसी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद को 12 जोन एवं 215 सैक्टर्स में बांटा गया है। जन-सामान्य एवं मतदाताओं को ईवीएम, वीवीपैट की जानकारी देने के लिए दो मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं, जो सम्पूर्ण जनपद में भ्रमण कर मतदाताओं को जागरुक करेंगी।

सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए अनुमति ज़रूरी

भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्ट्राग्राम, पोर्टल आदि पर किसी राजनैतिक दल से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सामग्री पोस्ट करने से पूर्व अनुमति लेने के आदेश दिए हैं। बिना अनुमति के यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर राजनैतिक प्रचार करता है तो, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित मानक से अधिक लाउडस्पीकर की ध्वनि होने पर भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

अनुमति के लिए सिंगल विन्डो व्यवस्था

जुलूस, रैली, सभा आदि के लिए अनुमति लेने हेतु जिला मुख्यालय सहित विधान सभा क्षेत्रवार सिंगल विन्डो की व्यवस्था की गई है। इन खिड़कियों पर विद्युत, पुलिस, फायर, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सिंगल विन्डो पर आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

कंट्रोल रूम स्थापित

जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसका ट्रोल फ्री नम्बर- 1950 है। कोई भी व्यक्ति यहां किसी प्रकार की शिकायत के साथ ही चुनाव सम्बंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सी विज़िल मोबाइल एप लांच

भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार निर्वाचन के सम्बंध में किसी प्रकार की आचार संहिता उल्लंघन या शिकायत के लिए सी विज़िल मोबाइल एप लांच किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति मौके पर वीडियो अथवा फोटो लेकर इस एप पर 5 मिनट के अन्दर अपलोड कर शिकायत कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद अपलोड की गई वीडियो अथवा फोटो पर कार्यवाही संभव नहीं हो सकेगी। इस एप पर अपलोड की गई शिकायत निर्वाचन आयोग को भी दिखाई देगी। शिकायत मिलते ही पांच मिनट के अन्दर उस पर त्वरित कार्यवाही भी की जाएगी।

शपथ पत्र में संशोधन

नाम निर्देशन के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज में प्रारूप- 26 शपथ पत्र में संशोधन किया गया है। चुनाव अभ्यर्थी को पांच वर्षों में आयकर में रिटर्न दाखिल करने के दस्तावेज देने के साथ ही न्यायालयों में दायर वादों को भी समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित कराना होगा।

आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीमें गठित

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन के लिए फ्लाइंग स्क्वायड की 18, स्टेटिक 21, वीडियो निगरानी, वीडियो अवलोकन एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की 6-6 टीमें गठित की गई हैं और प्रचार सामग्री हटवाने हेतु जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया है।

2278680 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

 लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु 1711 पोलिंग सेंटर, 2557 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 31 जनवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय 1239184 पुरुष, 1039413 महिला एवं 83 अन्य सहित कुल 2278680 थे, जो अपने मतधिकार का प्रयोग करेंगे।

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