न्यायाधीश ने दिया थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश

बदायूं जिले में त्वरित न्यायालय के तेजतर्रार अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के निशाने पर थाना जरीफनगर के लापरवाह थानाध्यक्ष आ गये। तेजतर्रार न्यायाधीश ने एसएसपी को आदेश दिया है कि लापरवाह एसओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें और कार्रवाई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

सत्र परीक्षण संख्या- 1224/10 के प्रकरण में थाना जरीफनगर के एसओ द्वारा न्यायालय के समक्ष तामील आख्या प्रस्तुत नहीं की गई, साथ ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने भी नहीं आये। प्रकरण 2009 का है, जिसमें अभियुक्त जसवीर के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट, उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई कई बार की जा चुकी है लेकिन, एसओ द्वारा आदेशिकाएं न तामिल कराई गईं और न ही वापस भेजी गईं। न्यायालय ने एसओ को तलब किया तो, एसओ पेश भी नहीं हुए, पुनः आदेश दिया गया, फिर भी एसओ नहीं आये।

विधि द्वारा स्थापित न्यायालय का आदेश मानने से मना करने वाले एसओ के कृत्य को न्यायालय ने अपराध माना है। तेजतर्रार अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय ने एसएसपी को आदेश दिया है कि पुलिस अधिनियम एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अधीन उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, साथ ही कृत कार्रवाई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें एवं यह भी आदेश दिया गया है कि अभियुक्त को अदेशिकाएं विशेष वाहक के द्वारा तामिल करायें। सुनवाई की अग्रिम तिथि 28 सितंबर तय की गई है। अब देखते हैं कि एसएसपी लापरवाह एसओ के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। यह भी बता दें कि थाना जरीफनगर के एसओ जिलाधिकारी के निर्देशों को भी नहीं मानते, उन्होंने डीएम के वाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है।

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