गुस्ताख-ए-रसूल के प्रकरण में पुलिस का खेल, जमानत पर हो गया रिहा

गुस्ताख-ए-रसूल के प्रकरण में पुलिस का खेल, जमानत पर हो गया रिहा

बदायूं जिले की पुलिस ने विवाद खत्म करने की जगह विवाद और बढ़ा दिया। गुस्ताख-ए-रसूल के नाम से कुख्यात रामेश्वर यादव को पुलिस ने संबंधित धाराओं में जेल नहीं भेजा, जिससे उसे तत्काल जमानत मिल गई, जबकि आरोपी के विरुद्ध एनएसए लगाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था।

पढ़ें: धर्मेन्द्र यादव और आबिद रजा की जंग के बीच समर्थक ने किया निंदनीय कमेंट

उल्लेखनीय है कि धर्मेन्द्र यादव और आबिद रजा के बीच अघोषित जंग चल रही है। प्रकरण फेसबुक पर भी छाया हुआ है, इसी से संबंधित एक पोस्ट पर रामेश्वर यादव नाम के यूजर ने सांसद धर्मेन्द्र यादव के पक्ष में निंदनीय कमेन्ट कर दिया था। धर्म, पैगंबर और छोटे-बड़े सरकार पर की गई टिप्पणी को हिंदू-मुस्लिम सहित हर धर्म के लोगों ने बुरा माना। प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए सभासद आमिर अंसारी सहित कई लोगों ने सदर कोतवाली में यूजर रामेश्वर यादव के विरुद्ध तहरीर दे दी। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी फेसबुक यूजर रामेश्वर यादव के विरुद्ध तत्काल मुकदमा अपराध संख्या- 556/18 धारा- 295 ए आईपीसी एवं 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर लिया था।

पढ़ें: धर्मेन्द्र यादव सही हैं या, आबिद रजा? वोट देकर पोल में शामिल हों

उधर कमेंट को लेकर लोग बेहद आक्रोशित हो उठे। राजनैतिक वातावरण भी गर्मा गया। जिले भर में आरोपी के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगा, उसका पुतला भी फूंका गया। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री आबिद रजा ने एक दिन भूख हड़ताल भी की और आरोपी पर एनएसए लगाने को कहा, जिस पर पुलिस ने आरोपी के भतीजे को गिरफ्तार कर जेल दिया था, साथ ही पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई थी।

सांसद धर्मेन्द्र यादव ने भी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की थी एवं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिला था, जिसने आरोपी पर एनएसए लगाने की भी मांग की थी, इस सबके बीच पुलिस ने आरोपी को रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया, जहां उसे तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी रामेश्वर यादव पुत्र राम सिंह निवासी नाधा थाना जरीफनगर एवं हाल निवासी हरिनगर एक्स्टेंशन दिल्ली न्यायालय में हाजिर होने का प्रयास कर रहा था पर, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया।

अब एक और खुलासा हुआ है कि पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा- 506 के अंतर्गत एक और मुकदमा अपराध संख्या- 579 दर्ज किया है, जिसमें आरोपी का चालान किया गया था, इसीलिए उसे तत्काल जमानत मिल गई। पुलिस ने आईटी एक्ट वाले मुकदमे का चालान करते समय उल्लेख तक नहीं किया है, जिससे विवाद खत्म होने की जगह और बढ़ गया है, इस सब पर पूर्व दर्जा राज्यमंत्री आबिद रजा का कहना है कि आरोपी को किसी बड़ी शख्सियत के दबाव में बचाया जा रहा है। आरोपी को बचाने से मुस्लिम वर्ग में बेहद रोष व्याप्त है, इसलिए न्याय न मिलने तक प्रदर्शन किया जायेगा।

(गौतम संदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए एंड्राइड एप अपने मोबाईल में इन्स्टॉल कर सकते हैं एवं गौतम संदेश को फेसबुक और ट्वीटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, साथ ही वीडियो देखने के लिए गौतम संदेश चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं)

Leave a Reply