कोर्ट को तथ्यहीन लगी विधायक आबिद रजा की याचिका

कोर्ट को तथ्यहीन लगी विधायक आबिद रजा की याचिका
आरोपी विधायक आबिद रजा
आरोपी विधायक आबिद रजा

बदायूं विधान सभा क्षेत्र के आरोपी विधायक आबिद रजा और उनके प्रतिनिधि अजहर को उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी, इस खबर को गौतम संदेश ने 22 अक्टूबर को प्रकाशित किया था, लेकिन शहर में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं किया है। गौतम संदेश अब उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति को ही प्रकाशित कर रहा है, ताकि जनता के बीच फैलाई जा रही अफवाह पर रोक लग सके।

उल्लेखनीय है कि बिनावर थाना क्षेत्र के गाँव कुतुबपुर थरा निवासी कृषक निहालुद्दीन पुत्र फखरुद्दीन की ओर से 7 अक्टूबर को सदर कोतवाली में मुकदमा संख्या- 813/16 धारा- 364 (ए), 323, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपी विधायक आबिद रजा और उनके प्रतिनिधि अजहर ने उच्च न्यायालय से मुकदमा निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, उनके वकील ने तमाम दलीलें दीं, जिन्हें सरकारी वकील व पीड़ित पप्पू के वकील ने खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर सिंह व न्यामूर्ति रमेश सिन्हा ने मुकदमा निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया।

उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पृष्ठ नंबर- एक।
उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पृष्ठ नंबर- एक।
उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पृष्ठ नंबर- दो।
उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पृष्ठ नंबर- दो।

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