जांच में कथित धर्म गुरु आसाराम पर लगा आरोप सिद्ध

जांच में कथित धर्म गुरु आसाराम पर लगा आरोप सिद्ध
कथित धर्म गुरु आसाराम
कथित धर्म गुरु आसाराम

कथित धर्म गुरु आसाराम जोधपुर पुलिस की जांच में दोषी पाया गया है। पुलिस ने आज उसके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। 1300 पन्नों की चार्जशीट में आसाराम के साथ कई अन्य आरोपी भी हैं, साथ ही अदालत ने भी आसाराम की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की निवासी एक नाबालिग लड़की को बंधक बना कर यौन शोषण करने के आरोप में कथित धर्म गुरु आसाराम और उसके कुछ सहयोगी इस समय जेल में बंद हैं। इस प्रकरण की जोधपुर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ के अनुसार कथित धर्म गुरु आसाराम, सेवादार शिवा, गुरुकुल के निदेशक शरतचंद्र, हॉस्टल की वार्डन शिल्पी और रसोइये प्रकाश के विरुद्ध साक्ष्य मिले हैं। चार्जशीट में धारा 354 ए (छेड़छाड़ का आरोप), 376 (गलत मंशा से छूना), 342 (बंधक बनाकर रखना), 370 (बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाना) के अलावा पास्को कानून के तहत धारायें लगाई गई हैं। पुलिस ने 58 गवाह बनाये हैं, लेकिन धूर्त आसाराम अब भी खुद को निर्दोष ही बता रहा है।

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