मिलावटखोरों के पदार्थों के नमूने फेल, जुर्माना ठोंका, जेल भी जायेंगे

बदायूं जिले के मिलावटखोरों पर प्रशासन ने जांच के बाद शिकंजा कस दिया है। सेंपल फेल होने के बाद मिलावटखोरों पर प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाया गया है। मिलावटखोरों की सूची में शहर की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों का भी नाम है, जिससे लोगों का बाजार के खुले पदार्थों से विश्वास ही उठ जायेगा, इसके अलावा डीएम ने मिलावटखोरों को जेल भेजने का निर्देश दिया है।

विभागीय टीम ने विभिन्न स्थानों से सेंपल लिए थे, जो जाँच को भेजे गये थे। सेंपल की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। महबूब पुत्र मकसूद खां निवासी ग्राम सेमला पोस्ट सगराय, थाना मुजरिया की कौल्हाई स्थित दुकान से सरसों के तेल का लिया गया सेंपल फेल होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। उत्तम विश्वास पुत्र दास विश्वास निवासी मोहल्ला नंबर- 98बी मोहल्ला कश्यप कस्बा म्याऊँ थाना अलापुर की मिठाई की दुकान का बर्फी का सेंपल फेल होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। असगर अली पुत्र मोहम्मद इस्माईल निवासी मोहल्ला नसरूल्लागंज रोड अकबराबाद चौराहा- सहसवान की परचून की दुकान का बेसन का नमूना फेल होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दिनेश कुमार पुत्र राजाराम निवासी वार्ड नंबर- 5 कस्बा कुंवरगाँव की दुकान का सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

संजय कुमार पुत्र शेष नारायण निवासी मोहल्ला मढ़ई चौक थाना सदर कोतवाली की मिठाई की दुकान का पनीर का नमूना फेल होने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। नवेद पुत्र केसर बख्स निवासी मोहल्ला ब्राह्मपुर थाना सदर कोतवाली के वेवरेजव पानी विक्रय प्रतिष्ठान से जी. एक्यूरिस पैकिज ड्रिकिंग वॉटर का नमूना फेल होने पर 25,000 तथा द्वितीय पार्टी आलोक भारद्वाज पुत्र राजकुमार भारद्वाज पर 75,000 एवं कम्पनी मै. गोल एक्वेरियस ड्रिकिंग वॉटर प्रा. लि. पर 2,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। भूरे लाल पुत्र सुखराम निवासी मोहल्ला गंजशाहीदा कस्बा उझानी की मिठाई की दुकान की बर्फी का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। गोविन्द गोपाल पुत्र रामकुमार वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला छोटा बाजार कस्बा वजीरगंज के प्रतिष्ठान मै. मुन्ना लाल किराना स्टोर का मैगी नूडल्स का नमूना फेल होने पर 50,000 व कम्पनी नेस्ले इंडिया लि. पन्तनगर पर 3,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। राकेश कुमार पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम नाई पोस्ट रहमा थाना बिनावर का दूध का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

अजयभान पुत्र चौखे लाल निवासी देवीनगर थाना कादरचौक के घी विक्रय प्रतिष्ठान का नमूना फेल होने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। दिवाकर पुत्र बृजनन्दन निवासी मोहल्ला अकबराबाद थाना सहसवान की मिठाई की दुकान का नमूना फेल होने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। संजीव कुमार पुत्र प्रकाश चन्द्र निवासी वार्ड नंबर- 8 कस्बा वजीरगंज के प्रतिष्ठान मै. सॉई ट्रेडर्स वजीरगंज नेचर फिट रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का नमूना फेल होने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है व कम्पनी बसन्त ऑयल लि. जनपद मथुरा पर 3,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। मोहम्मद आरिफ पुत्र छुट्टन निवासी मोहल्ला नसरूलागंज कस्बा सहसवान का रिफाइन्ड पामोलिन ऑयल आंचल गोल्ड का नमूना फेल होने पर खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश शरण चन्द्र प्रकाश पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया व कम्पनी अजंता सोया लि. प्लाट नंबर- एसपी 916, फेज- 111 भिवाड़ी- राजस्थान पर 4,00,000 का जुर्माना लगाया गया है।

धर्मेन्द्र पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम विचपुरी थाना अलापुर की मिठाई की दुकान के घेवर का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। पवन कुमार गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी फैजगंज बेहटा की मिठाई की दुकान का खोया का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। नरेश पुत्र हाकिम सिंह निवासी मोहल्ला गंजशहीदा कस्बा उझानी के मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। दयाराम पुत्र रामचरन लाल मोहल्ला मीरा सराय जनरल स्टोर से कुट्टु का आटा का सेंपल फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है व कम्पनी मै. मुकुल कुमार नीरज कुमार पुराना बाजार- बदायूं पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। नसीम पुत्र रस्सू निवासी दहगवां थाना जरीफनगर का प्रतिष्ठान से सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। रविराज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मोहल्ला साहूकारा कस्बा उझानी की मिठाई की दुकान के छेना व मेंदा से बने रंगीन रसगुल्ले का सेंपल फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। मनोज साहू पुत्र पूरन लाल साहू वार्ड नंबर- 1 मैन रोड कुंवरगाँव के प्रतिष्ठान का गगन पान मसाला का सेंपल फेल होने पर मनोज साहू पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है व कम्पनी गोल्डवाल फूडस प्रा. लि. पनकी कानपुर पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

अनूप शर्मा पुत्र चन्द्रकिशोर शर्मा मोहल्ला- 2 कस्बा बिल्सी की मिठाई की दुकान का खोया बर्फी का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। जेके डेयरी निकट रिलायंस पेट्रोल पम्प मुरादाबाद रोड चन्दौसी जनपद सम्भल की गाड़ी से भैंस के दूध का नमूना लिया गया था, जिसके फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। संदीप गुप्ता पुत्र सुशील कुमार गुप्ता वार्ड नंबर- 11 कस्बा वजीरगंज का प्रतिष्ठान का गगन पान मसाला का सेंपल फेल होने पर संदीप गुप्ता पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया  है व कम्पनी गोल्डवाल फूडस प्रा. लि. पनकी कानपुर पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। फिरंगी लाल पुत्र कल्यान राय गाँव डहरपुरकलां के प्रतिष्ठान का गगन स्ट्रोंग पान मसाला का सेंपल फेल होने पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है व कम्पनी गोल्डवाल फूडस प्रा. लि. पनकी कानपुर पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। प्रशांत गुप्ता निवासी खंडुआ थाना उघैती की दुकान के गगन पान ,मसाला का नमूना फेल होने पर 5, 000 रूपये का एवं गोल्डवाल कंपनी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। शैलेन्द्र कुमार पुत्र वेदराम निवासी दबतोरी रोड बिसौली के प्रतिष्ठान का गगन पान मसाले के सेंपल फेल होने पर 5,000 का और गोल्डवाल कंपनी पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

राजेश कुमार पुत्र महेश गुप्ता निवासी म्याऊँ की दुकान का बेसन का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। आकाश साहू पुत्र रामजीमल साहू निवासी चाहमीर खेड़ा बुजुर्ग का घी नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। चन्द्रप्रकाश पुत्र धनपाल निवासी मटकुली थाना मुजरिया का छांछ का नमूना फेल होने पर 51,00 का जुर्माना लगाया गया है। कल्लू पुत्र कृष्णपाल निवासी मल्लापुर थाना मूसाझाग के दूध का नमूना फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। राजेश गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी रेलवे स्टेशन रोड के प्रतिष्ठान का नमकीन का नमूना फेल होने पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही मुरादाबाद की कंपनी कुमार नमकीन पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। एजाज मियां पुत्र नौसे मियां की बेकरी का शंकर मिल्क रस्क का नमूना फेल होने पर 5,000 का एवं खितौरा स्थित चमन बेकर्स पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। सुमित पुत्र बिहारी लाल निवासी इंद्राचौक के प्रतिष्ठान का दबंग- 2 पान मसाले का सेंपल फेल होने पर 5,000 का एवं लखनऊ की कंपनी एएम प्रोडक्स पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। शहबाजपुर की साईँ फूड प्रोडक्ट्स के राजा इलायची सूची मिल्क रस्क का सेंपल फेल होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

उधर डीएम दिनेश कुमार सिंह ने शनिवार को बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जायेगा, पकड़े जाने पर मिलावटखोरों को जेल भेजा जायेगा। प्रशासन की चुस्ती के चलते मिलावटखोर दहशत में बताये जा रहे हैं।

(गौतम संदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए एंड्राइड एप अपने मोबाईल में इन्स्टॉल कर सकते हैं एवं गौतम संदेश को फेसबुक और ट्वीटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, साथ ही वीडियो देखने के लिए गौतम संदेश चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं)

Leave a Reply