स्कूल, रेस्टोरेंट्स, जिम, मॉल बंद, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, बैंक खुलेंगे: डीएम

स्कूल, रेस्टोरेंट्स, जिम, मॉल बंद, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, बैंक खुलेंगे: डीएम

बदायूं जिले में लॉक डाउन- 4.0 को लेकर कुछ शर्तें स्पष्ट हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी सरकार के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने लॉक डाउन 4.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों अनुसार छूट की घोषणा करते हुए बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से चलने की अनुमति नहीं दी गई है, साथ ही ट्रेनें भी बंद रहेगी। जो ट्रांसपोर्ट चलाए जा रहे हैं, वह भी लिमिटेड ही हैं।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति गैर जनपद में जाना चाहता है तो, वह जा सकता है, दो पहिया वाहन पर एक एवं चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति जाने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर थूकना, मास्क न लगाना एवं लॉकडाउन का पालन न करने पर जुर्माना किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर अथवा, घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या, थूकने पर उसे आर्थिक रूप से दण्डित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना सौ रूपए, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपए, ऐसे व्यक्ति, जो कोविड- 19 से पीड़ित न हों, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना सौ रूपए, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है। द्वितीय बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपए, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना एक हजार रूपए देना होगा।

उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना दौ सौ पचास रूपए, द्वितीय बार के लिये जुर्माना पांच सौ रूपए, तृतीय बार के लिए जुर्माना एक हजार रूपए, उसके बाद वाहन चलाने का लाईसेंस निरस्त किया जाएगा। परन्तु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे, पीछे बैठे व्यक्ति को ऐसा हेलमेट लगाना होगा, जिससे पूरा चेहरा ढकता हो एवं मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाने होंगे।

कुमार प्रशांत ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट्स, जिम मॉल आदि बंद रहेंगे। जनपद में भवानीपुर खल्ली, सहसवान एवं जालंधरी सराय हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित हैं, इनमें मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर एवं बैंक खुल सकेंगे। प्रातः 9 से 2 बजे का खोलने का समय निश्चित किया गया है। दुकानदार इसी अवधि में दुकानों को खोलेंगे, रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पान मसाला, गुटखा एवं तम्बाकू की दुकानें बन्द रहेंगी। धारा- 144 लागू रहेगी। दुकानों पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति है। डीएम ने यह भी जानकारी दी कि श्रमिकों को यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए जनपद से 50 रोडवेज बसें एवं 150 प्राइवेट बसें अधिकृत की जा रही हैं।

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