शासनादेश के विरुद्ध बीयर पीने का प्रलोभन दे रहे हैं अनुज्ञापी

शासनादेश के विरुद्ध बीयर पीने का प्रलोभन दे रहे हैं अनुज्ञापी

बदायूं जिले में लोगों को बीयर पीने को प्रेरित किया जा रहा है। नियम के विरुद्ध लोगों को बीयर पीने को प्रलोभन दिया जा रहा है। खुलेआम कम रेट के बैनर, पोस्टर लगे हैं लेकिन, आबकारी विभाग के साथ प्रशासनिक अफसर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित आवास विकास कॉलोनी में बीयर की दुकान पर बैनर लगा हुआ है, जिसके द्वारा एमआरपी से कम रेट पर बीयर बेचने का प्रलोभन दिया जा रहा है। नियम के अनुसार शराब, बीयर वगैरह पीने का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, इस संबंध में आबकारी आयुक्त धीरज साहू के द्वारा 11 अप्रैल 2018 को पत्र भी जारी किया जा चुका है, जिसमें नियम और शर्तों के बारे में निर्देश दिए गये हैं।

शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि अनुज्ञापी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से रेट परिवर्तित नहीं कर सकता, पीने को प्रेरित नहीं कर सकता, बिक्री बढ़ाने को जुआ और नृत्य वगैरह का आयोजन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ करता हुआ पहली बार पाया गया तो, पांच हजार का दंड, दूसरी बार में सात हजार का दंड और तीसरी बार दस हजार का दंड भरना होगा।

बताया जा रहा है कि आवास विकास कॉलोनी के साथ खेड़ा नबादा स्थिति दुकान पर खुलेआम बैनर लगा कर एमआरपी से कम रेट पर बीयर बेचने का प्रलोभन दिया जा रहा है। चूंकि बैनर सभी को दिख रहा है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन, आबकारी विभाग के साथ प्रशासनिक अफसरों को बैनर नहीं दिख रहा है तभी, कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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