नाबालिग पीड़िता की चीखें बे-असर, पुलिस की जमकर हो रही फजीहत

नाबालिग पीड़िता की चीखें बे-असर, पुलिस की जमकर हो रही फजीहत

बदायूं जिले में पुलिस विभाग पर फिल्मी गाने की पक्तियां सटीक बैठती हैं कि सावन जब आग लगाये तो, कौन बुझाये …? जी हाँ, यौन उत्पीड़न की वारदातों में मनमानी करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने की जगह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी बचाव करते नजर आये, उन्होंने तालिबानी अंदाज में पंचायत करने वालों को भी बचा दिया। पीड़िता की चीखों का भी पुलिस पर कोई असर नहीं हो रहा है।


यौन उत्पीड़न की वारदात में समझौता, दूसरी वारदात में आरोपी को मारे जूते

उल्लेखनीय है कि दातागंज कोतवाली क्षेत्र में होली के अवसर पर दिल्ली से आये दो लड़कों ने खेत पर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया था। दातागंज कोतवाली पुलिस ने तहरीर पर चार दिनों तक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की लेकिन, गाँव में पंचायत बुलाई गई और फैसला सुनाया गया कि आरोपियों में जूते मारे जायें और पैर छूआये जायें। जूते मारने और पीड़िता के पैर छुआने के बाद के बाद आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए छोड़ दिया गया। स्टांप पर फैसला लिखा गया लेकिन, उसमें पैर छूने और जूते मारने की बात छुपा ली गई है। फैसले की प्रति पुलिस को भी दी गई है।

उक्त घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। गौतम संदेश ने खबर प्रकाशित की तो, हड़कंप मच गया। मनमानी करने वाली पुलिस और तालिबानी अंदाज में फैसला सुनाने वाली भीड़ पर कार्रवाई करने की जगह एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने यौन उत्पीड़न की वारदात को लेकर अनिभिज्ञता जताई, साथ ही कहा कि वायरल वीडियो के संबंध में तहरीर आयेगी तो, कार्रवाई करायेंगे। सवाल उठता है कि तमाम ऐसी वारदातें भी होती हैं, जिनमें अपने ही हत्या तक कर देते हैं, ऐसे में तहरीर न आने पर पुलिस को कार्रवाई नहीं करना चाहिए क्या? जघन्य वारदातों को न्यायालय तक स्वतः संज्ञान ले लेता है, ऐसे में एसएसपी का जवाब निराशाजनक ही कहा जायेगा।

पूरे प्रकरण में चौंकाने वाली बात यह भी है कि तालिबानी पंचायत के समय पीड़िता लगातार चीख-चीख कर रो रही थी। स्पष्ट है कि पीड़िता बेहद आहत है, वह कानूनी रूप से आरोपियों को दंडित कराने की पक्षधर नजर आ रही है लेकिन, जब पुलिस ही कुछ करने को तैयार नहीं है तो, आरोपी दंडित कैसे होंगे?

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