कैब में चलने वालों के अधिकार सुरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार

कैब में चलने वालों के अधिकार सुरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार

दिल्ली सरकार मोबाइल ऐप के द्वारा टैक्सी बुक करने वालों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। बुक करने के बाद ड्राइवर आने से मना कर देता है और अवगत भी नहीं कराता तो, संबंधित कंपनी को मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के प्रयास से टैक्सी कंपनियों और चालकों की मनमानी पर प्रतिबंध लग जायेगा।

हर क्षेत्र में नये अविष्कार होते रहते हैं। मोबाईल ऐप के द्वारा कार बुकिंग करने का चलन बढ़ गया है। दिल्ली में आते ही ओला और उबर जैसी कंपनियां छा गईं, इसी तरह की अन्य तमाम कंपनियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने नियमावली तैयार की है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित किया गया है।

दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ऐप आधारित टैक्सी बुक कराने पर अंतिम क्षणों में ड्राइवर आपके लोकेशन पर आने से मना कर देता है तो, उसे 25000 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कैब के ड्राइवर के विरुद्ध दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ जैसी शिकायत मिलती है तो, उस कैब की कंपनी को चालक के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराना होगा, ऐसा नहीं किया तो, कंपनी पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऐप में सेव हुआ यात्रियों का पर्सनल डाटा लीक न हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता या शारीरिक असमर्थता के आधार पर सवारी ले जाने से मना नहीं कर सकते। सेंटर लॉक, काले शीशे और पर्दे नहीं लगा सकते। अतिरिक्त धन नहीं वसूल सकते, इस पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(गौतम संदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए एंड्राइड एप अपने मोबाईल में इन्स्टॉल कर सकते हैं एवं गौतम संदेश को फेसबुक और ट्वीटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, साथ ही वीडियो देखने के लिए गौतम संदेश चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं)

Leave a Reply