मनोरंजन कर से मुक्त करने की संशोधित नीति लागू

मनोरंजन कर से मुक्त करने की संशोधित नीति लागू
मनोरंजन कर से मुक्त करने की संशोधित नीति लागू
मनोरंजन कर से मुक्त करने की संशोधित नीति लागू
उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की नीति में संशोधन करते हुये प्रदेश में छायांकन के आधार पर कर मुक्त करने की व्यवस्था को पुनः लागू किया है। इसके साथ ही कर मुक्ति नीति में विहित एक समय में कर मुक्त 12 प्रिंट चलाये जाने की शर्त को समाप्त करते हुये उसके स्थान पर किसी फिल्म को अधिकतम 200 प्रिंट/वीक की कर मुक्ति प्रदान की जायेगी, जिसका उपयोग तीन माह की समय-सीमा के अधीन किया जाना होगा।
राज्य सरकार ने 13 फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में हिन्दी फीचर फिल्म ‘‘कृष्णा और कंस’,’ ‘‘भाग मिल्खा भाग’’, ‘‘टू लिटिल इण्डियंस’’, ‘‘डेढ़ इश्किया’’, ‘‘जय हो’’, ‘‘या रब’’  एवं वर्ष 2014-15 में ‘‘भूतनाथ रिटर्न’’, कटिया बाज’’, ‘‘चार सहाबजादे’’, मर्दानी, ‘‘मेरी काॅम’’, ‘‘पीके’’ एवं ‘‘हवाईजादा’’ को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की है।
यह जानकारी उ0प्र0 के मनोरंजन कर आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने दी। उन्होंने बताया कि विलुप्त होते मनोरंजन के साधनों नाटक, नौटंकी, कव्वाली, कवि सम्मेलन, मुशायरा, शास्त्रीय एवं लोक संगीत, वैरायटी प्रोग्राम, सभी स्तरों पर आयोजित खेल और क्रीड़ा, जिसमें ओलम्पिक, एशियाड या राष्ट्रीय खेलों में कोई नियमित या प्रदर्शन खेल सम्मिलित है या जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा विनियमित हों, स्केटिंग, दंगल और कुश्ती प्रतियेागिता, जिसमें फ्री स्टाइल कुश्ती, सर्कस, जिसमें कलाबाजी के करतब भी सम्मिलित हैं और पांच रुपये तक के वीडियो गेम मनोरंजन कर से मुक्त किये गये हैं।

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